रांची, 20 सितंबर (हि.स.)। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने अनैतिक व्यापार से जुड़े मामले में आरोपित रिना अधिकारी और राजेश्वर महतो उर्फ नागेश्वर महतो को शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ एक गवाह सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सरयू आनंद का बयान दर्ज किया गया। अन्य सात गवाह अदालत नहीं पहुंच सके।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर सदर थाना में 24 फरवरी, 2015 को उक्त आरोपितों सहित छह के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत तत्कालीन सदर डीएसपी सत्यवीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी लेकिन जब घटना को साबित करने का समय आया तो अदालत में गवाही देने वह नहीं पहुंचे, जिसका लाभ आरोपितों को मिला। अदालत ने गवाहों को लाने के लिए कई बार समन के साथ अन्य प्रक्रिया अपनाई। इसके बावजूद डीएसपी सत्यवीर सिंह सहित अन्य पुलिस गवाह अदालत नहीं पहुंचे। इन पर गलत तरीके से अनैतिक व्यापार करने का आरोप था।