साल 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी ने 40 से ज्यादा मामलों को पश्चिम बंगाल राज्य से ट्रांसफर करने की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है.
न्यायपालिका पर आरोप लगाने की इजाजत नहीं- SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा राज्य ऐसे माहौल का वर्णन कर रहा है जहां न्यायपालिका शत्रुतापूर्ण हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का उचित मामला है. कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि उसके अधिकारी किसी खास राज्य को नहीं चुन सकते. लेकिन यह उन्हें संपूर्ण राज्य न्यायपालिका पर नकेल कसने की अनुमति नहीं देता है।
निंदनीय आरोप लगाने वाली एजेंसी- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर भड़कते हुए कहा कि एजेंसी न्यायपालिका पर हमला करते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है. जानकारी के मुताबिक, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ द्वारा कड़ी आलोचना किए जाने के बाद सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि याचिका ठीक से तैयार नहीं की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई अर्जी की इजाजत दे दी है.
सीबीआई ने क्या दी दलील?
लाइव लॉ के मुताबिक, मामलों की ट्रांसफर याचिका पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने दायर की थी. याचिका में सीबीआई ने गवाहों को कथित तौर पर धमकाने और न्याय की प्रक्रिया को खतरे में डालने पर चिंता जताई थी. कोर्ट ने इसी साल फरवरी में याचिका पर नोटिस जारी किया था.