पंजाब न्यूज़: क्या अब जेल से बाहर आएंगे अमृतपाल, हाईकोर्ट ने सभी रिकॉर्ड पर NSA लगाने को कहा, पूछा- क्या है आधार?

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पंजाब समाचार: पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल और उनके सहयोगियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के कार्यान्वयन, इसके विस्तार और हिरासत की अवधि में विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है इस संबंध में पूरा रिकार्ड जमा करने का आदेश दिया। . साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि एनएसए की पुष्टि करने का आधार क्या है.

अमृतपाल के सहयोगियों सरबजीत सिंह कलसी, गुरुमीत गिल, पप्पलप्रीत सिंह और अन्य ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ एनएसए लगाने सहित कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक मतभेदों के कारण की गई है जो कुख्यात है। याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बना है, जिसके चलते एहतियातन हिरासत का आदेश दिया जा सके.

याचिका में कहा गया है कि न केवल एक साल से अधिक समय से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाया गया है, बल्कि उन्हें पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। पंजाब सरकार ने अमृतपाल की याचिका पर जवाब दिया है कि वह हिरासत में रहते हुए भी अलगाववादियों के संपर्क में था। राज्य की सुरक्षा के लिए अमृतपाल की हिरासत बेहद अहम है.

हाईकोर्ट अमृतपाल और उसके साथियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. ऐसे में हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर पंजाब सरकार से एनएसए लगाए जाने को लेकर पूरा रिकॉर्ड मांगा है. साथ ही केंद्र से इसकी पुष्टि का आधार भी बताने को कहा है. अब पंजाब और केंद्र सरकार को इस संबंध में 3 अक्टूबर तक हाई कोर्ट में जानकारी देनी होगी.