PM Awas Yojana Benefits: हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का घर हो। कई लोगों का यह सपना पूरा होता है। इसके लिए कई लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग इसे नहीं बनवा पाते हैं, उनकी मदद भारत सरकार करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार जरूरतमंद लोगों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है।
भारत के लगभग सभी राज्यों में इस सरकारी योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है, अब तक करोड़ों लोग इस योजना के तहत पक्के घर बना चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इस साल सरकार उन्हें सहायता राशि भेजेगी।
2025 परिवारों को मिलेंगे 1.5 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 3896 ऐसे परिवारों का चयन किया गया है. जिनमें से अब सरकार 2025 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी. सरकार यह रकम तीन किस्तों में भेजेगी. पहली किस्त में 65000 रुपये दिए जाएंगे. जबकि दूसरी किस्त में 52000 रुपये दिए जाएंगे. तीसरी और आखिरी किस्त में इन लोगों के खातों में 33000 रुपये भेजे जाएंगे. मनरेगा के तहत मजदूरों को 15000 रुपये की रकम दी जाएगी.
अब तक बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य था कि सभी लोगों के पास पक्का घर हो। यह योजना दो प्रारूप में थी। पहली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण थी, जबकि दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी। इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को कच्चे घरों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। योजना के तहत साल 2022 तक सभी लोगों को पक्का घर देने की योजना थी।
लेकिन सरकार ने इस योजना को 2024 तक बढ़ा दिया है। इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, जबकि 40% योगदान राज्य सरकार देती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत अब तक 1,18,63,073 घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 78,26,765 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
लाभ किसे मिलेगा?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे नागरिक जिनके पास देश के किसी भी कोने में पक्का घर नहीं है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग। निम्न आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के लोग। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, दिव्यांग लोग, ये सभी इस योजना के तहत लाभ के पात्र हैं।