रेप मामले में सावली विशेष POCSO कोर्ट का फैसला, आरोपी को 18 साल कैद की सजा

वडोदरा: सावली की विशेष POCSO अदालत ने भदवाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज एक बलात्कार की शिकायत की सुनवाई के बाद आरोपी फकीर मनुभाई सरानिया को POCSO अधिनियम सहित EPCO की विभिन्न धाराओं के तहत 18 साल की कैद और 58,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सावली तालुक का.

वर्ष 2017 में वड़ोदरा जिले सावली तालुका के भद्रवा पुलिस थाने में लसबनी तालुका गोधरा जिला पंचमहाल के आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाया था और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई सावली की विशेष पॉक्सो अदालत में हुई थी. जिसमें मशहूर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज जे ए ठक्कर ने सरकारी वकील सीजी पटेल की मजबूत दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.

फैसले में समाज में उदाहरण के तौर पर अपराध करने वाले आरोपी फकीर सरानिया को दुष्कर्म समेत ईपीसीओ की विभिन्न धाराओं के तहत 18 साल की कैद और 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यदि अभियुक्त जुर्माने की रकम अदालत को दे देता है तो यह रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को नामदार कोर्ट ने पीड़ित महिला को चार लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की है.