निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. रिटायरमेंट के बाद अब EPFO की पेंशन स्कीम EPS में पेंशन पाना आसान हो जाएगा. यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा .
इसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन पाना आसान हो जाएगा. केंद्र सरकार ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. दरअसल, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का प्रस्ताव 1995 में मिला था.
इस प्रस्ताव से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू हो जायेगी. सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी , 2025 से भारत में किसी भी बैंक , शाखा या स्थान से अपनी पेंशन एकत्र करने में मदद करेगा । निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा बदलाव है.
इस प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैकिंग तकनीक का उपयोग करके , यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल , निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।
सरकार के मुताबिक, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को मंजूरी EPFO के आधुनिकीकरण में एक अहम कदम है.
इस प्रणाली से पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के बाद किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही पेंशन जारी होगी, पैसा तुरंत खाते में जमा कर दिया जाएगा।
नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत भी कम होगी। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना आईटी शिक्षा प्रणाली के एक हिस्से के रूप में 1 जनवरी , 2025 से शुरू की जाएगी ।