78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी! अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाली जा सकेगी

कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनभोगी देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इस नए फैसले से करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रेस बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी. श्रम और रोजगार मंत्री और केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे देश के किसी भी हिस्से में पेंशनभोगी अपनी पेंशन ले सकेंगे. 

इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इससे पेंशनभोगियों को देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन मिलने से उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी, जिसे पेंशनभोगी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा.

केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली से देश में पेंशन वितरण में मदद मिलेगी और पेंशन भुगतान आदेश स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पहले, जब कोई पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था या बैंक या शाखा बदलता था तो पेंशन भुगतान आदेश जारी करना पड़ता था। रिटायरमेंट के बाद वतन जाने वाले ऐसे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी. अगले चरण में, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को आधार-आधारित भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।