राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी देश के गरीब लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी तरह केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चला रही है, ताकि किसानों का जीवन बेहतर हो सके। आज हम केंद्र सरकार द्वारा खास किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही एक पेंशन योजना है।
60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और अधिकतम 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है। अगर योजना से जुड़े किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाता है। ध्यान रहे कि पारिवारिक पेंशन मृतक के पति या पत्नी को ही मिलेगी।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए सिर्फ इन दो दस्तावेजों की जरूरत
इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करने होंगे। इस योजना में किसान जितनी भी रकम जमा करता है, केंद्र सरकार भी उसके नाम पर उतनी ही रकम जमा करती है। योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये पेंशन पाने के लिए 18 साल के किसान को हर महीने 55 रुपये जबकि 40 साल के किसान को हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट या पीएम किसान अकाउंट होना चाहिए।