Indian Currency Rules: कटे-फटे नोटों को लेकर RBI ने ग्राहकों के हक में बनाए ये नियम, अगर बैंक लेने से मना करेंगे तो…

Indian Currency Rules: कई बार ATM से ट्रांजेक्शन करते समय पुराने या फटे नोट निकल आते हैं या फिर शॉपिंग करते समय फटे नोट हाथ लग जाते हैं. ये नोट ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इन नोटों को बैंक में बेहद आसानी से बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नोट बदलने को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. RBI का नियम कहता है कि बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता. हालांकि, फटे नोटों को लेकर बैंक ने कुछ नियम भी बनाए हैं. यहां जानिए उन नियमों के बारे में-

ये है RBI का नियम

RBI के नियम कहते हैं कि फटे हुए नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं। ग्राहक सरकारी बैंक शाखाओं, निजी बैंक करेंसी चेस्ट शाखाओं या RBI के इश्यू ऑफिस काउंटर पर बिना कोई फॉर्म भरे नोट बदल सकते हैं। बैंक इन नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते।

एटीएम फटे नोट

RBI का नियम कहता है कि ATM नोटों की जिम्मेदारी बैंक की होती है। ATM में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी जिम्मेदारी नोटों की जांच करने की नहीं होती। अगर नोट में कोई खराबी है तो उसे बैंक कर्मचारी को ही जांचना चाहिए। अगर कोई नोट खराब, फटा या नकली है तो ग्राहक उस बैंक की शाखा में जाकर नोट बदल सकता है जिसके ATM से उसने ट्रांजेक्शन किया था।

नोटों का आदान-प्रदान एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है

आरबीआई के नियमों में नोट बदलने की सीमा भी तय की गई है। नियमों के मुताबिक एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदले जा सकेंगे और इन नोटों की कीमत 5000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20 से ज्यादा खराब नोट होंगे तो ट्रांजेक्शन फीस लगेगी।

किस प्रकार के नोट बदले जा सकते हैं?

जिन नोटों पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिखाई दे, तो इन नोटों को बैंक में बदला जा सकता है। हालांकि, बुरी तरह जले हुए, फटे हुए नोटों को बदला नहीं जा सकता। ऐसे नोट केवल रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय में ही जमा किए जा सकते हैं।

अगर बैंक ने मना कर दिया तो क्या होगा?

अगर कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। ऐसे में उस बैंक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।