ब्रेकिंग: पश्चिम बंगाल विधानसभा में ‘एंटी-रेप’ बिल पास, 10 दिन में दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा

पश्चिम बंगाल एंटी-रेप बिल: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को विधानसभा में ‘एंटी-रेप बिल, 2024’ पारित कर दिया। कानून, जिसे आधिकारिक तौर पर ‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ कहा जाता है, आज विधान सभा के एक विशेष सत्र के दौरान राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा पेश किया गया था।

राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विधानसभा में एक विशेष सत्र के दौरान बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे “ऐतिहासिक” बताया। यह बिल 5 सितंबर को लागू होने वाला है। यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या अपराधी उसे बेहोश छोड़ देता है तो बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड अनिवार्य है।

विधेयक पर बहस के दौरान, ममता बनर्जी ने भाजपा विधायकों से राज्य के राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया और कहा, “यह एक ऐतिहासिक और मॉडल विधेयक है, और कोई भी अच्छी सोच वाला व्यक्ति इसका समर्थन करेगा। मैंने मृतक के परिवार से कहा कि यदि पुलिस इसे सुलझाने में असमर्थ है, हम मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। अब मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास है। अब हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विधेयक का पूरा समर्थन किया और कहा कि विपक्षी भाजपा विधायक चाहते हैं कि विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी द्वारा लाए गए विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को सदन ने स्वीकार नहीं किया। अधिकारी के भाषण के बाद विपक्षी विधायकों ने नारे लगाए और बलात्कार और हत्या पर मुख्यमंत्री बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।

इस कानून के अनुसार, यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या अपराधी उसे बेहोश छोड़ देता है तो बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यह बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई घटना पर हंगामे के बाद सोमवार (सितंबर 2, 2024) को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया।