बैंक नियम: SSY, PPF जैसी वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के लिए 6 नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस के तहत सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं जैसी योजनाओं के लिए 6 नए नियम लाए हैं। वित्त मंत्रालय ने 21 अगस्त 2024 को एक सर्कुलर जारी कर इन बदलावों की घोषणा की। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के पास छोटे बचत खातों को विनियमित करने का अधिकार है। नियम के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर सभी अनियमित खातों को नियमित करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है।

सरकार ने 6 श्रेणियों की पहचान की है और इनके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख श्रेणियों में अनियमित एनएसएस खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, एनआरआई की ओर से पीपीएफ खाते का विस्तार और माता-पिता के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों (एसएसए) का नियमितीकरण शामिल हैं।

डीजी पोस्ट के आदेश संख्या 35-19/9जीएसबी-III दिनांक 02.04.1990 से पहले दो एनएसएस-87 खाते खोले गए

(i) सबसे पहले खोले गए खाते पर प्रचलित योजना दर लागू होगी।

(ii) दूसरे खाते (पहले खाते के बाद खोले गए) पर प्रचलित POSA दर के साथ बकाया राशि पर 200 बीपीएस की दर से ब्याज मिलेगा।

(iii) बिंदु (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(क) दोनों खातों में कुल जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) अतिरिक्त जमा राशि (यदि कोई हो) बिना किसी ब्याज के निवेशक को वापस कर दी जाएगी। (iv) बिंदु (i) से (iii) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 12 जुलाई, 2024 के कार्यालय ज्ञापन की तिथि से 30 सितंबर, 2024 तक एनएसएस-87 निवेशकों के लिए एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं।

दोनों खातों पर 1 अक्टूबर 2024 से शून्य प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

(ख) महानिदेशक डाक के आदेश संख्या 35-19/90-एसबी-III दिनांक 02.04.1990 के अनुसरण में दो एनएसएस-87 खाते खोले गए:

(i) पहले खोले गए खाते पर प्रचलित योजना लागू होगी।

(ii) प्रचलित POSA दर दूसरे खाते (पहले खाते के बाद खोले गए) पर बकाया राशि पर लागू होगी, (iii) बिंदु (i) और (ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

(क) दोनों खातों में जमा की गई कुल राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) अतिरिक्त जमा राशि (यदि कोई हो) निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

(iv) बिंदु (i) से (iii) एनएसएस-87 के निवेशकों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 12 जुलाई, 2024 के कार्यालय ज्ञापन की तिथि से 30 सितंबर, 2024 तक एकमुश्त विशेष छूट की प्रकृति के हैं।

दोनों खातों पर 1 अक्टूबर 2024 से शून्य प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

(ग) दो से अधिक एनएसएस-87 खातों के मामले में

महानिदेशक डाक के दिनांक 02.04.1990 के आदेश संख्या 35-19/90-एसबी-III से पहले/बाद में खोले गए दो खातों के लिए बताए गए सिद्धांत लागू होंगे। तीसरे खाते या अधिक अनियमित खातों के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और मूल राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी।

2. नाबालिग के नाम पर खोला गया पीपीएफ खाता

(ए) ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक व्यक्ति (नाबालिग) खाता खोलने के योग्य नहीं हो जाता, यानी जब तक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। उसके बाद, लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ख) ऐसे खातों की परिपक्वता की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाएगा, अर्थात वह तारीख जिससे वह व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र हो जाएगा।

3. (क) प्राथमिक खाते पर योजना दर पर ब्याज मिलेगा बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम निवेश सीमा के भीतर हो।

(बी) दूसरे खाते में शेष राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा, बशर्ते प्राथमिक खाता प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम निवेश सीमा के भीतर रहे। विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर मौजूदा योजना दर पर ब्याज मिलना जारी रहेगा। द्वितीयक खाते में अतिरिक्त शेष राशि, यदि कोई हो, शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वापस कर दी जाएगी।

(ग) प्राथमिक और द्वितीयक खाते के अलावा किसी भी अन्य खाते पर खाता खोलने की तारीख से शून्य प्रतिशत दर से ब्याज मिलेगा।

4. एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार

केवल उन सक्रिय एनआरआई के लिए, जिनके पास सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), 1968 के तहत पीपीएफ खाते हैं, जहां खाताधारक की आवासीय स्थिति फॉर्म एच में विशेष रूप से नहीं पूछी गई है, खाताधारक को 30 सितंबर, 2024 तक पीओएसए दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक कॉल पर, उक्त खाते पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर अर्जित होगी।

(5) नाबालिग के नाम पर खोला गया लघु बचत खाता ऐसे अनियमित खातों को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है। खाते पर साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर प्रचलित POSA दर होनी चाहिए।

6. दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते के नियम

दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावकों के अलावा अन्य हैं) की संरक्षकता में खोले गए खातों के मामले में, संरक्षकता कानून के तहत हकदार व्यक्ति, यानी प्राकृतिक अभिभावक (जीवित माता-पिता) या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित की जाएगी। (बी) यदि सुकन्या समृद्धि खाता योजना, 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करके किसी परिवार में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो अनियमित खातों को योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके खोले गए खाते माना जाएगा और बंद कर दिया जाएगा।