कपूरथला : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह और उनके परिवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नोटिस जारी कर बड़ा झटका दिया है। इससे उनकी राणा शुगर लिमिटेड (आरएसएल) (आरएसएल) की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
सेबी ने आरएसएल के निदेशक मंडल समेत पांच कंपनियों पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आरएसएल के चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर और प्रमोटर, राणा परिवार के सदस्यों समेत छह फर्मों समेत 15 पर 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सेबी के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जारी अंतिम आदेश में उक्त राशि का भुगतान 45 दिनों के अंदर ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा आरएसएल को 60 दिनों के भीतर पांच फर्मों से 15 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूलने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
सेबी के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर ने 27 अगस्त को अंतिम आदेश जारी किया। इसमें आरएसएल के प्रमोटरों और प्रमोटर से संबंधित संगठनों द्वारा आरएसएल से धन की हेराफेरी, आरएसएल के वित्तीय विवरणों में गलतबयानी पाई गई, जिसके कारण सेबी अधिनियम-1992, सेबी के पीएफयूटीपी विनियमन-2003 और एलओडीआर विनियमन-2015 का उल्लंघन हुआ है।
इसकी जांच की समय सीमा वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक मानी गई है। सेबी की जांच में, अन्य बातों के अलावा, आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रमोटर निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों सहित अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का इस्तेमाल कर पैसे को इधर-उधर करने की योजना तैयार की थी
इन निजी कंपनियों को संबंधित पक्षों के रूप में नहीं दिखाया गया था, भले ही वे अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रबंध निदेशक सहित आरएसएल के प्रमोटरों द्वारा नियंत्रित थे और परिणामस्वरूप इन निजी कंपनियों के साथ लेनदेन को भी संबंधित पक्षों के रूप में नहीं दिखाया गया था। इस पर सेबी ने आरएसएल के एमडी-कम-प्रमोटर इंदर प्रताप सिंह राणा, चेयरमैन-कम-प्रमोटर रणजीत सिंह राणा, डायरेक्टर-कम-प्रमोटर वीरप्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर राणा, प्रीतिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। राणा, सुखजिंदर कौर (राणा परिवार के सदस्य), मनोज गुप्ता और पांच फर्मों फ्लॉलेस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जेआर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरजे टैक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड, आरजीएस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड पर शेयर बाजार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इन सभी पर इस आदेश के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद, बिक्री या अन्य लेनदेन या बाजार से जुड़े रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सेबी प्रमुख द्वारा जारी आदेशों में आरएसएल के एमडी-सह-प्रवर्तक इंद्र प्रताप सिंह राणा, अध्यक्ष-सह-प्रवर्तक रणजीत सिंह राणा, निदेशक-सह-प्रवर्तक वीरप्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर शामिल हैं। राणा, प्रीतिंदर सिंह राणा, सुखजिंदर कौर पर भी दो साल के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कोई पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेबी ने इस नोटिस की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर आरएसएल और राणा परिवार के आठ सदस्यों और एक अन्य व्यक्ति सहित छह फर्मों पर लगाए गए 63 करोड़ रुपये के जुर्माने को ऑनलाइन भुगतान करने का आदेश जारी किया है।