पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कोर्ट ने शशि थरूर को थप्पड़ मारा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शशि थरूर को बड़ा झटका दिया है. हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी है और पिछला प्रतिबंध भी हटाने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 2018 में पीएम मोदी के लिए ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाली टिप्पणी की थी. शशि थरूर के इस अपमानजनक बयान के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है.

 

 

क्या थी शशि थरूर की मांग?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी. हालांकि, अब कोर्ट ने शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी है और रोक भी हटा दी है.

क्या था थरूर का पूरा बयान?

शशि थरूर ने कहा कि आरएसएस के एक गुमनाम सूत्र ने एक रिपोर्टर से कहा कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं. आप उन्हें अपने हाथों से हटा नहीं सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते. थरूर ने कहा कि अगर आप बिच्छू को छूने की कोशिश करेंगे तो आपको डंक मार दिया जाएगा, लेकिन अगर आप शिवलिंग को चप्पल से मारेंगे तो इससे आस्था के सभी पवित्र सिद्धांत कमजोर हो जाएंगे.