Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदल गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कई नियमों में बदलाव किया है। जो लोग नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। यहां से आपको ड्राइविंग योग्यता प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। फिलहाल देश के कई शहरों में ड्राइविंग स्कूलों में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं। ऐसे में अब यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा।
नए नियम में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देना जरूरी नहीं होगा। इसकी जगह आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर टेस्ट दे सकेंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में RTO में चल रही कालाबाजारी या दलालों को मिलने वाला कमीशन भी खत्म हो जाएगा। साथ ही आपको बार-बार RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया
आप https://parivahan.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप मैन्युअल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने के लिए RTO पर जा सकते हैं। आवेदन शुल्क लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है। आपको लाइसेंस के लिए दस्तावेज़ जमा करने और अपने ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए RTO जाना होगा।
लाइसेंस शुल्क और प्रभार
लर्नर्स लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपये
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 50 रुपये
ड्राइविंग टेस्ट (या फिर से टेस्ट): 300 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपये
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट: 1000 रुपये
लाइसेंस में एक और वाहन श्रेणी जोड़ना: 500 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण: 200 रुपये
विलंबित नवीनीकरण (छूट अवधि के बाद): 1300 रुपये
ड्राइविंग निर्देश स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस: 5000 रुपये
लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील: 500 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण में बदलाव: 200 रुपये
नाबालिग पर लगेगा 25,000 रुपये का जुर्माना
तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। गाड़ी चलाते पकड़े गए नाबालिग पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, नाबालिग के पिता को भी 25,000 रुपये तक के चालान के साथ जेल हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा।