ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू हो गई

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ऑस्ट्रेलिया प्रवासन सीमा की घोषणा: कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी भारतीय छात्रों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। ऑस्ट्रेलिया विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि वह 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की संख्या को 2,70,000 तक सीमित कर देगी। सरकार ने कहा कि प्रवासन के कारण संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने सख्त कदम उठाने की जानकारी दी 

शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हमारे विश्वविद्यालयों में कोरोना से पहले की तुलना में लगभग 10% अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं और निजी व्यवसाय में लगभग 50% अधिक लोग हैं, इसलिए इस पर नकेल कसने की योजना है। इससे पहले, सरकार ने प्रवासन में वृद्धि को रोकने के लिए पिछले महीने विदेशी छात्रों के लिए वीजा शुल्क दोगुना कर दिया था।

 

 

 

कोविड के बाद राहत दी गई

ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के दौरान कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती में मदद के लिए 2022 में प्रवासन सीमा बढ़ा दी। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में भारत, चीन और फिलीपींस के छात्रों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई। जिसके चलते प्रॉपर्टी बाजार में मांग बढ़ने से प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ गईं। इसके अलावा 30 सितंबर, 2023 को समाप्त वर्ष में आप्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो जून 2023 को समाप्त वर्ष में 5,18,000 लोगों से 60% बढ़कर रिकॉर्ड 5,48,800 लोगों पर पहुंच गया।

नये नियम के तहत संख्या घट जायेगी

शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने मंगलवार को कहा कि 2025 में, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में लगभग 145,000 नए छात्र और पेशेवर संस्थान लगभग 95,000 नए छात्रों तक सीमित रहेंगे। विश्वविद्यालय में पंजीकरण की संख्या घटाकर 1,45,000 या 2023 में निर्धारित स्तर के आसपास कर दी जाएगी। 2025 में 30,000 नए अंतर्राष्ट्रीय छात्र पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं की संख्या 95,000 तक सीमित होगी। इसके अलावा, आव्रजन को कम करने के लिए जुलाई में वीजा शुल्क दोगुना कर दिया गया था।

 

कनाडा ने भी वीजा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं 

 

इससे पहले कनाडा में भी ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो 21 जून को लागू हो गए। 21 जून 2024 के बाद विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है. कनाडाई सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिक अब सीमा पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे सैकड़ों भारतीय छात्र प्रभावित होंगे।