यूनिफाइड पेंशन स्कीम: सरकार की नई पेंशन स्कीम में रखें इस बात का ध्यान, नहीं तो नहीं मिलेगा लाभ

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कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समान है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को तय पेंशन दी जाएगी. कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में गारंटीशुदा पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम तय पेंशन भी दी जाएगी. हालांकि, यूपीएस और एनपीएस का चयन करना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से ही योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

एक विकल्प अवश्य बनाया जाना चाहिए

पेंशन का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करना होगा। यदि आप एक बार यूपीएस विकल्प चुनते हैं, तो आप कभी भी एनपीएस नहीं चुन सकते। जब आप एनपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो आप कभी भी यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।

 

यूपीएस में कितना योगदान देना होगा?

सरकार की इस योजना के तहत एनपीएस की तरह ही वेतन से योगदान करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 10 प्रतिशत का योगदान देना होता है, जो एनपीएस के तहत भी प्रदान किया जाता है। हालाँकि, सरकार ने यूपीएस में अपना योगदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिल सकती है.

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मूल वेतन रु. 50 हजार तो कितनी मिलेगी पेंशन?

एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 12 महीने तक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जिसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस के बजाय यूपीएस चुनते हैं और पिछले 12 महीनों के लिए आपका औसत मूल वेतन रु। 50 हजार है तो इस योजना के तहत आपको रिटायरमेंट के बाद 25 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे. हालाँकि, महंगाई राहत (DR) अलग से जोड़ी जाएगी। यानी पेंशन राशि 35 हजार तक बढ़ सकती है.

जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पेंशन 30 हजार रुपये प्रति माह है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत देने के प्रावधान के तहत निर्धारित मासिक पेंशन 18 हजार रुपये होगी।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दे दी. यूपीएस के तहत अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि, यह पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा करनी होगी।

यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक निश्चित पेंशन भी दी जाएगी, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत होगी। न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी प्रदान की जाएगी, यानी जिन्होंने केवल 10 साल तक काम किया है उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।

23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा

एकीकृत पेंशन योजना के तहत करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को लागू करती हैं तो इसका लाभ मिलेगा. एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस को निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देकर सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा महंगाई बढ़ने के साथ-साथ इस योजना के तहत पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है।