विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों में संशोधन किया जाएगा

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नई दिल्ली: सरकार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों में विधायी बदलाव की योजना बना रही है। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) 10 प्रतिशत स्वामित्व हासिल करने के बाद आसानी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफडीआई) में परिवर्तित हो जाएंगे। विदेशी निवेशकों के बार-बार अनुरोध के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है। एफपीआई 10 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद प्रकटीकरण आवश्यकताओं को आसान बनाना चाह रहे हैं।

फिलहाल फेमा के तहत काफी सख्त प्रावधान हैं, जिसके चलते एफपीआई रणनीतिक निवेशक के तौर पर किसी कंपनी में 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकते हैं. लेकिन एफडीआई नियमों के तहत कई क्षेत्रों में 100 फीसदी निवेश की इजाजत है. उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों का विभाग ऐसे निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है.

एफपीआई से एफडीआई में परिवर्तन से जुड़ी कुछ चिंताओं और अस्पष्टताओं के बारे में बात करते हुए, जानकार सूत्रों ने कहा कि पुनर्वर्गीकरण के लिए संरक्षकों को प्रतिभूतियों और डिपॉजिटरी के लिए अलग खाते खोलने की आवश्यकता होती है। इससे प्रकटीकरण प्रक्रिया जटिल हो जाती है और मिलान भी मुश्किल हो जाता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एफडीआई होने के बाद टैक्स कैसे लगाया जाएगा। इससे निवेशक अनिश्चितता में हैं.

एफपीआई से एफडीआई में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के संचालन में कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, एकाधिक निवेश प्रबंधक प्रणाली में नामित डिपॉजिटरी भागीदार की स्थिति के बारे में भी अनिश्चितता है।

इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया जाना चाहिए और एफपीआई से एफडीआई में सुचारु परिवर्तन के लिए एक मार्ग प्रदान किया जाना चाहिए। 

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई एफपीआई निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करता है, तो उसे सीमा के उल्लंघन के दिन से पांच कार्य दिवसों के भीतर अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचनी होती है।

यदि एफपीआई अतिरिक्त हिस्सेदारी नहीं बेचता है, तो कंपनी में एफपीआई और उसके निवेशक समूह द्वारा किया गया पूरा निवेश एफडीआई के तहत निवेश माना जाएगा। इसके बाद FPI और उसका निवेशक समूह उस कंपनी में आगे पोर्टफोलियो निवेश नहीं कर पाएंगे.