कोलकाता रेप-हत्या मामले में कोर्ट का आदेश, आरोपी संजय रॉय 14 दिन की रिमांड पर

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. फिलहाल उसे सहमति के लिए सियालदह कोर्ट ले जाया जा रहा है. संजय रॉय ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया है।

सीबीआई जांच में पता चला कि वह पशुवत प्रवृत्ति का है और अश्लील फिल्मों तथा शराब का भी आदी है। आमतौर पर आरोपी जमानत या हिरासत से भागने के लिए अदालत में आवेदन करते हैं और वकील के माध्यम से दलीलें पेश करते हैं। लेकिन चूंकि इस मामले में आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए जमानत या हिरासत से बचने की कोई जरूरत नहीं है.

आपको बता दें कि आज आरोपी संजय रॉय की सियालदह कोर्ट में पेशी हुई. इस बीच लोगों ने कोर्ट परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया. लोगों ने आरोपी संजय राय को फांसी देने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि जूनियर डॉक्टरों के लिए शांतिपूर्वक न्याय की मांग करने वालों को दंडित न किया जाए और हड़ताली डॉक्टरों को प्रतिशोध से सुरक्षा का आश्वासन देते हुए काम पर लौटने का आग्रह किया। अदालत ने पुलिस द्वारा की गई कानूनी औपचारिकताओं के क्रम और समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज होने से पहले ही 9 अगस्त को शाम 6:10 से 7:10 के बीच पोस्टमॉर्टम किया गया था। .