पंजाब में नया टैक्स: सरकार ने घर में खड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया है, अब इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा

5cd8c39930845f7a25af4914b794d23b

पंजाब में ग्रीन टैक्स: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है. यह टैक्स लोगों को वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय देना होता है। इससे वाहनों का नवीनीकरण भी महंगा हो जाएगा। सरकार ने निजी वाहनों पर मोटर वाहन कर 0.5 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया है. 

पता चला है कि केंद्रीय निर्देश लगा दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और ‘ग्रीन टैक्स’ 1 सितंबर से लागू होगा. पंजाब कैबिनेट की 14 अगस्त की बैठक में ‘ग्रीन टैक्स’ और मोटर वाहन टैक्स में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई.

 राज्य सरकार को ‘ग्रीन टैक्स’ से सालाना करीब 35 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है. 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के समय परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। फिलहाल राज्य में 15 साल पुराने करीब 73 हजार निजी चारपहिया वाहन हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने वाला है.

इसके अलावा कमर्शियल वाहनों को 8 साल तक ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा. इसके बाद हर साल 250 से 2500 रुपये तक ग्रीन टैक्स देना होगा. पंजाब परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है.

सरकार ने एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को इस श्रेणी से बाहर कर दिया है। निजी वाहनों की बात करें तो डीजल वाहनों को ज्यादा टैक्स देना होगा. पंजाब सरकार की अधिसूचना के मुताबिक डीजल वाहनों पर ग्रीन टैक्स पेट्रोल दोपहिया वाहनों और कारों से ज्यादा रखा गया है.