Milk Selling Rules: अब दूध बेचने के लिए बनाएं ये सख्त नियम, नहीं किया पालन तो भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना

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गोरखपुर: मिलावटी दूध की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गोरखपुर में सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। इस नई पहल के तहत सभी दूध विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन डेयरियों की दूध की बिक्री 500 लीटर से ज्यादा है, उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा को बताया कि दूध में मिलावट के सबसे ज्यादा मामले यूपी में पाए जाते हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये फीस तय की गई है। इसके साथ ही सभी दूध विक्रेताओं को आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब दूध विक्रेताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कैंप लगाएगी, जहां विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाएगा। जिन विक्रेताओं का पंजीकरण नहीं होगा, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा और उनका दूध जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।