टीएमसी सांसद साकेत गोखले की बढ़ी मुश्किलें, अहमदाबाद ग्राम अदालत में आरोप तय

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अहमदाबाद: पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अहमदाबाद की एक ग्राम अदालत में आरोप तय किया गया है.

इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालकर दी है। साकेत गोखले द्वारा सोशल मीडिया में कैंपेन चलाकर क्राउड फंडिंग जुटाई गई थी. इस तरह से जुटाई गई बड़ी रकम को टीएमसी नेता ने शेयर बाजार समेत अपने निजी खर्चों में उड़ा दिया. साकेत गोखले के खिलाफ गुजरात के एक दानकर्ता ने धन के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद ईडी ने साकेत गोखले के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है.

गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने भी रुपये का भुगतान किया था. 50 लाख का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया. जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में साकेत गोखले को 50 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया था. दरअसल, उस वक्त साकेत गोखले ने अपने कई ट्वीट्स में झूठे दावे किए थे और लक्ष्मीपुरी पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था.