सांसद चरणजीत चन्नी: क्या जालंधर में फिर से चुनाव हो सकते हैं? चरणजीत सिंह चन्नी एक गलती की वजह से फंस गए

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MP चरणजीत चन्नी: जालंधर लोकसभा सीट से सांसद बने सांसद चरणजीत चन्नी को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है. यह याचिका बीजेपी नेता गौरव लूथरा ने वकील मनित मल्होत्रा ​​के माध्यम से हाई कोर्ट में दायर की है. जिसमें उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का चुनाव रद्द करने की मांग की है.

याचिका दाखिल करते हुए बीजेपी नेता गौरव लूथरा ने हाई कोर्ट को बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. उन्होंने नामांकन फॉर्म भरते समय कई जानकारियां छिपाई थीं. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा भी आयोग को नहीं सौंपा है.

चुनाव के दौरान एक होटल में 24 घंटे खानपान की व्यवस्था थी लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार विवरण में लागत का उल्लेख नहीं किया। वह रोजाना 10-15 जनसभाएं करते थे लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रचार अभियान में एक भी गाड़ी खर्च नहीं की. उन्होंने बिना अनुमति के रामा मंडी में रोड शो किया। यहां तक ​​कि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पर्चियां बांटने के लिए बनाए गए बूथों का खर्च भी नहीं बताया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि चन्नी ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया. लूथरा ने मांग की है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनका चुनाव रद्द किया जाए. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.