फ्लाइट के उड़ान भरते ही बाथरूम में ऐसा करने लगा शख्स, रोकती रही एयर होस्टेस…और फिर…

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मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के अंदर धूम्रपान के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं. मार्च से अब तक कुल 8 मामले सामने आए हैं, जहां यात्रियों को फ्लाइट के टॉयलेट में धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, केरल के मलप्पुरम के रहने वाले 27 वर्षीय सरथ पुरका को पुलिस ने इसी तरह के एक मामले में सोमवार (5 अगस्त) को गिरफ्तार किया था.

एक अधिकारी ने कहा कि पुरका को सोमवार, 5 अगस्त, 2024 को अबू धाबी से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट में धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना सुबह 6:35 बजे की है. जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, पुरका शौचालय में चला गया और धूम्रपान करने लगा, जिससे सुरक्षा अलार्म बज गया।

एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टाफ के बार-बार टॉयलेट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद उस शख्स को बाहर आने में करीब 10 मिनट लग गए. फ्लाइट स्टाफ ने उसके पास से सिगरेट और लाइटर जब्त कर लिया और टॉयलेट में मिले सिगरेट के बट को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

फ्लाइट में सिगरेट को लेकर क्या हैं नियम?

विमान में धूम्रपान करना गैरकानूनी है और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हालाँकि, हवाई यात्रा के दौरान सिगरेट ले जाना कोई अपराध नहीं है। आप अपने साथ बंद पैकेट में सिगरेट ले जा सकते हैं। कई लोग विदेश से भी अपनी पसंदीदा सिगरेट लेकर यात्रा करते हैं।

अगर आप फ्लाइट में सिगरेट पीते हैं तो आपको भारतीय विमान अधिनियम 1937 के तहत फ्लाइट से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए सजा का भी प्रावधान है. जबकि 3 महीने से 2 साल तक को नो फ्लाई कैटेगरी में रखा जा सकता है. इसका मतलब है कि आपको इस अवधि के दौरान हवाई यात्रा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।