ITR रिफंड: इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलने पर करदाता करें ये काम, आएगा पैसा

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नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि आपने तय समय सीमा के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिला. दरअसल, इनकम टैक्स रिफंड मिलने में कई फैक्टर काम करते हैं. अगर इनमें से किसी एक फैक्टर में भी गलती हुई तो आईटीआर रिफंड में देरी हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने तय समय सीमा के अंदर अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है और अभी तक आपका टैक्स रिफंड नहीं आया है. तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.

अगर आपके आयकर रिफंड की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है तो आपको रिफंड-री-इश्यू फाइल कर देना चाहिए। इसके बाद भी अगर टैक्स रिफंड की रकम नहीं मिलती है तो आप इसकी शिकायत विभाग से कर सकते हैं।

किन परिस्थितियों में आपको टैक्स रिफंड मिलेगा?

आयकर विभाग आपको कर वापस कर देगा जब आप पहले ही कर राशि जमा कर चुके होंगे और वह राशि कर देयता से अधिक होगी। यह कर देयता आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन के समय सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखते हुए गणना की जाती है।

टैक्स रिफंड रोक दिए जाने पर क्या करें?

ऐसा नहीं होता कि आप आज अपना इनकम टैक्स फाइल करें और एक-दो दिन में आपका टैक्स रिफंड आ जाए। दरअसल, आईटीआर रिफंड आने में थोड़ा समय लगता है और कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए जरूरी है कि आपका आईटीआर वेरिफाई हो, तभी आपको रिफंड मिलेगा।

धन वापसी प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

आपको बता दें कि आमतौर पर आयकर रिटर्न प्रोसेस होने के 4 से 5 सप्ताह के भीतर ITR रिफंड करदाताओं के बैंक खाते में पहुंच जाता है। अगर आपको 4 से 5 सप्ताह के भीतर रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको ऊपर बताए गए बिंदुओं के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में ITR फाइल करते समय गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिल पाता है।