Bank Nominees Rules: सरकार बैंकिंग कानून में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने जा रही हैं। इस विधेयक को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक के जरिए सरकार बैंकिंग क्षेत्र के कई अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव करेगी।
नामांकित व्यक्तियों की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव
लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में नॉमिनी की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव किया गया है, यानी अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो आने वाले समय में बैंक खाताधारक अपने खाते में एक की जगह 4 नॉमिनी तक बना सकेंगे। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने जा रही हैं।
संशोधन के ये प्रस्ताव भी शामिल हैं
पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
सूत्रों के अनुसार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में इन सहकारी बैंकों को लेकर भी कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को तय करने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रावधान है। इस विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 2023-24 के बजट भाषण में की थी। उन्होंने कहा था, बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।
नामांकित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य
इस बिल में नॉमिनी बढ़ाने के प्रस्ताव के पीछे मकसद अनक्लेम्ड रकम है। मार्च 2024 तक बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिन पर कोई दावा नहीं कर रहा है। सरकार का मानना है कि एक से ज़्यादा नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड पैसों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है और यह पैसा सही उत्तराधिकारी तक पहुँच सकेगा।