जींद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष कैद

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जींद, 9 अगस्त (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को बीस वर्ष कैद तथा 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की एक महिला ने 21 जून 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बीती रात उसकी 14 वर्षीय बेटी घर में सोई हुई थी। पड़ोसी साहिल ने उसे फोन कर बाहर बुला लिया। जिसके बाद आरोपित से अपने घर ले गया। जहां पर रातभर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपित उसकी बेटी को छोड़ कर फरार हो गया।

शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपित साहिल के खिलाफ दुष्कर्म करने अपहरण करने, बंधक बनाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने साहिल को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए बीस साल का कारावास तथा 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।