कोचिंग सेंटर हादसा : गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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नई दिल्ली, 9 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में राउज आईएएस स्टडी सर्किल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज ने जमानत याचिकाओं पर 12 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

शुक्रवार को सीबीआई ने जमानत याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 7 अगस्त को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें।

जिन आरोपितों ने जमानत याचिका दायर की है उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल थे। इस मामले में एक आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है।

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

गौरतलब है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई।