मां को जेल, बेटी की आईएएस की नौकरी, अब पूजा खेडकर के पिता पर भी केस दर्ज

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पूजा खेडकर के पिता को भी आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है: धोखाधड़ी, गलत दस्तावेजों और दिव्यांग कोटा का लाभ लेकर आईएएस की नौकरी पाने वाली पूजा खेडकर की मां की गिरफ्तारी के बाद, पिता को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। पूजा खेडकर को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस ने कहा है कि उनके पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर पर पुणे जिले के एक सरकारी कर्मचारी को धमकाने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. पुणे जिला कलेक्टरेट के एक मामलतदार द्वारा बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

पिता ने मामलतदार को धमकी दी

एक अधिकारी ने कहा कि जब पूजा खेडकर सहायक कलेक्टर के रूप में ड्यूटी पर थीं, तब दिलीप खेडकर ने मामलातदार दीपक अकाडे को कथित तौर पर धमकी दी थी। साथ ही अपनी बेटी को अलग केबिन देने को भी कहा. पूजा के पिता को सरकारी कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.

 

शिकायत होते ही पूजा खेडकर भूमिगत हो गईं

यूपीएससी ने हाल ही में पूजा खेडकर का चयन रद्द कर दिया और भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयन पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली में उनके खिलाफ प्राथमिक शिकायत दर्ज होने के बाद से वह भूमिगत हो गई हैं। पूजा खेडकर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है।

पुणे के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ”जिला प्रशासन से शिकायत मिलने के बाद, हमने दिलीप खेडकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। ये घटना इसी साल जून की है.

पिता और पत्नी दोनों आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं

विशेष रूप से, पुणे की पौड पुलिस ने भी सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी दिलीप खेडकर के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया था, जिसमें उनकी पत्नी मनोरमा पर मुलशी इलाके में एक भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर बंदूक तानने का आरोप लगाया गया था। उस मामले में दिलीप खेडकर को अग्रिम जमानत मिल गई थी, जबकि उनकी पत्नी मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, हाल ही में उन्हें कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था.