कोचिंग सेंटर बन गया है मौत का कुआं, केंद्र-दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Content Image B993a375 342b 496d A47d Af61a44b976f

नई दिल्ली: दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में चल रहे एक कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना के लिए पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओमोटो के जरिए मामले का संज्ञान लिया और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ये भी कहा गया कि ये जगहें मौत का कुआं बन गई हैं.  

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हुई मौजूदा घटना से सभी लोग दुखी हैं.

 पीठ ने कहा कि यह जगह (कोचिंग सेंटर) मौत का चैंबर बन गया है. जब तक नियमों का पालन नहीं हो सकेगा तब तक कोचिंग संस्थान ऑनलाइन संचालित किये जा सकेंगे। कोचिंग सेंटर देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. 

फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. कोचिंग सेंटरों के लिए क्या नियम हैं यदि कोई हैं और क्या उन्हें लागू किया जाता है। छात्रों की आवाजाही से लेकर परिसर के उचित वेंटिलेशन तक इन नियमों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों का पालन नहीं करने वाले किसी भी कोचिंग सेंटर को बंद करने का आदेश दिया, इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.