दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

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कोचिंग सेंटरों में मौजूद खतरों और लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने का बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को मौत का घर बताया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. दिल्ली के राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई.

दिल्ली आईएएस अभ्यर्थी मौत मामला

 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को मौत का कमरा बताया. पीठ ने कहा कि हम कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए. फ़िलहाल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी है.

 

पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद हाई कोर्ट ने उन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया था जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. कोचिंग फेडरेशन नास्नू ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.