दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका

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कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सीबीआई मामले में उनकी गिरफ्तारी और उसी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया है. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने ईडी की हिरासत में गिरफ्तार किया था। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल ने उन्हें गिरफ्तार करने और सीबीआई मामले में रिमांड पर लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. हालांकि, आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती रही है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया है.