पांच साल पहले राजकोट में 8 साल की बच्ची से रेप करने वाले नराधम को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया गया और रेप किया गया

Arrested

राजकोट समाचार: पांच साल पहले राजकोट के पोपटपारा इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची को घर में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे स्वाभाविक रूप से जीवित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार राजकोट के पोपटपारा इलाके में रहने वाले शामजी मगनभाई मंसुरिया नाम के व्यक्ति ने 24/7/2019 को दोपहर 12:30 से 1:00 बजे के बीच 8 साल की मासूम बच्ची को अपने घर बुलाया. बाद में उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और प्रकृति के खिलाफ कृत्य किया. उसने इस बात की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता की मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी है.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए जांच अधिकारी की ओर से पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. आरोप पत्र के बाद शिकायतकर्ता, पीड़ित, डॉक्टर, गवाहों और जांच अधिकारी की गवाही ली गई. तब सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि पीड़ित बच्ची की उम्र 8 साल होने के बावजूद आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया, जो समाज के लिए शर्मनाक अपराध है. इसलिए आरोपी को कानून के प्रावधान के अनुसार दंडित करने का तर्क दिया गया।

दोनों पक्षों की पेशी के बाद पॉक्सो कोर्ट के सत्र न्यायाधीश जे.डी. सुथार ने गवाही, चिकित्सा साक्ष्य और सरकार के लिए लगे सरकारी वकील की दलीलों के साथ-साथ उद्धृत उच्च न्यायालय के फैसलों को भी ध्यान में रखा और आरोपी शामजी मंसूरिया को उसके प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा देने का आदेश दिया। इस मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील बिनलबेन अशोकभाई रवेशिया पेश हुए।