पलामू, 1 अगस्त (हि.स.)। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को एक-47 और 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में साक्ष्य के अभाव में पलामू सिविल कोर्ट से गुरुवार को बरी कर दिया गया। बता दें कि वर्ष 2014 में नौडीहा के रहने वाले क्रशर व्यवसायी उदय शंकर प्रसाद जायसवाल ने मेदिनीनगर शहर थाना में एक-47 मांगने एवं नहीं देने पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना के समय उदय शंकर प्रसाद जायसवाल बाइपास रोड में भी रहते थे।
10 वर्ष के बाद इस मामले में व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितु कुजूर के न्यायालय ने पुलिस द्वारा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के खिलाफ जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण बरी करने का आदेश जारी किया।
बताते चलें कि पांच दिन पहले दो अन्य मामले में भी साक्ष्य नहीं मिलने के कारण कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू सिविल कोर्ट से ही बरी कर दिया गया था। हालांकि अन्य आपराधिक मामले को लेकर अभी सुजीत सिन्हा को जेल में ही रखा जाएगा। यह जानकारी सुजीत सिन्हा के अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने दी।