मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी

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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला: मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने सुनाया. 

क्या है हिंदू पार्टियों की मांग? 

बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की विचारणीयता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने सिविल मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में हिंदू पक्ष की दलीलें स्वीकार कर लीं। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदू भूमि घोषित किया गया है और वहां पूजा करने का अधिकार मांगा गया है. 

मुस्लिम पक्ष ने क्या की मांग? 

मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और विशिष्ट कब्ज़ा राहत अधिनियम का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की दलील दी. इससे पहले हाई कोर्ट ने 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दाखिल की गईं. मुस्लिम पक्ष ने आदेश 7, नियम 11 के तहत इन याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाया और इन्हें खारिज करने की अपील की।