व्यवसाय: कोई एसटीटी नहीं, कोई टीडीएस नहीं, कोई 30% कर बजट क्रिप्टो एफ एंड ओ निवेशकों को खुश नहीं करता

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बजट 2024 के बाद से स्थिति कहो खुशी, कहो गम जैसी स्थिति है. क्रिप्टो वायदा और विकल्प निवेशक बजट से खुश हैं।

उन्हें प्रतिभूति लेनदेन कर, स्रोत पर कर कटौती, 30 प्रतिशत फ्लैट क्रिप्टो लाभ कर का भुगतान नहीं करना होगा। परिणामस्वरूप, निवेशकों को क्रिप्टो F&O लेनदेन आकर्षक लग सकते हैं।

बजट 2024 में, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले सभी वायदा और विकल्प (एफएंडओ) अनुबंधों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ा दिया गया है। बेशक यह वृद्धि क्रिप्टोकरेंसी F&O लेनदेन पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों ने क्रिप्टो एफएंडओ लेनदेन पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं काटने का रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, ये लेनदेन 30 प्रतिशत फ्लैट क्रिप्टो लाभ कर के दायरे में नहीं आते हैं।

मोटे तौर पर, बजट में संशोधन ने प्रतिभूतियों में एफएंडओ लेनदेन के लिए एसटीटी दरों को बदल दिया है। यह संशोधन क्रिप्टो लेनदेन पर लागू नहीं होगा। क्योंकि, क्रिप्टो लेनदेन को वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए टीडीएस और धारा 115बीबीएच कर दर के संबंध में क्रिप्टो एफ एंड ओ लेनदेन के नियम अपरिवर्तित रहेंगे। इन लेनदेन पर कोई एसटीटी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

धारा 194एस के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से सभी वीडीए लेनदेन पर एक प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से वीडीए स्थानांतरित करते समय भुगतान पर टीडीएस के संबंध में एक नई धारा 194एस जोड़ी गई थी। इस प्रावधान के आधार पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के हस्तांतरण के लिए किसी भी निवासी को भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति (निर्धारित सीमा से अधिक) वीडीए के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।