अमृतपाल सिंह एनएसए: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत अवधि बढ़ाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।
इस प्रक्रिया के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार बताए कि अमृतपाल किस आधार पर जेल में है और उसके सबूत हमारे सामने पेश करें.
मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमृतपाल के वकील से पूछा कि क्या हिरासत अवधि बढ़ाने के फैसले में किसी कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी की गई है. वकील ने कहा कि हिरासत अवधि बढ़ाने का फैसला सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लिया गया.
अमृतपाल सिंह फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि एनएसए की अवधि एक साल बढ़ाना पूरी तरह से गलत है. उन्होंने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा कि वह एक साल से अधिक समय से अपने राज्य, रिश्तेदारों और लोगों से दूर हैं. याचिका में कहा गया है कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को असामान्य और क्रूर तरीके से छीन लिया गया है।