Love Jihad Bill: इस राज्य की विधानसभा में पास हुआ लव जिहाद बिल, जमानत लेने के लिए रखी गईं ये शर्तें

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उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हो गया है. जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. जमानत देने से पहले कई शर्तें भी लगाई गईं।

जबरन धर्म परिवर्तन पर कानून और सख्त होगा

आपको बता दें कि धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कानून सख्त होगा. अब पहली बार किसी महिला को धर्म परिवर्तन का लालच देकर प्रताड़ित करने यानी ‘लव जिहाद’ के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी. अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है.

उत्तर प्रदेश में पहली बार लव जिहाद के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी. अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है. मानसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण (संशोधन) विधेयक-2024 विधानसभा में पेश किया गया. अवैध धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के चलते सीएम योगी ने सख्त कानून बनाने के निर्देश दिए हैं.

क्या बोले अखिलेश?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कनौज से सांसद अखिलेश यादव ने यूपी में लव जिहाद से जुड़े कानून पर कहा कि आप बीजेपी से क्या उम्मीद करेंगे. इससे तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी. वह इसलिए भी हार गई क्योंकि उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी।’ जो तख़्ते कांवर में रखे गए थे, जो काम कर रहे हैं, वो फिर लुप्त होने जा रहे हैं. साम्प्रदायिकता का दीपक बुझने से पहले ही बुझ रहा है। इस देश से सांप्रदायिक राजनीति ख़त्म होने वाली है.

धर्मांतरण विरोधी कानून पर उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा- उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई. पहला विधेयक उन व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित है जो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण में शामिल लोगों के लिए सजा और जुर्माने की गंभीरता बढ़ा दी है।”