Insider Trading Rules: 1 नवंबर से लागू होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियम, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आएगा बदलाव

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सेबी: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बड़े बदलाव करने की तारीख तय कर दी है। म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर से इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों की मदद से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के कामकाज में भी सुधार आएगा। नए नियमों के तहत संवेदनशील जानकारी रखने वाले कर्मचारियों पर खास ध्यान देना होगा। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी करना होगा।

गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, नए नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को उन कर्मचारियों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी जिनके पास मूल्य संवेदनशील जानकारी है। ऐसे कर्मचारियों को नामांकित व्यक्ति माना जाएगा। उन्हें नामित व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। नए नियमों के तहत, संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची बनाए रखनी होगी। उन सभी को गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। इससे सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने में मदद मिलेगी।

उद्योग जगत के विरोध के कारण नियमों को लागू करने में देरी हुई

सेबी ने 26 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि नए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को समय-समय पर अपने आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा करनी होगी। सेबी ने जुलाई 2022 में म्यूचुअल फंड कंपनियों में इनसाइडर ट्रेडिंग और खरीद-फरोख्त को लेकर परामर्श पत्र जारी किया था। लेकिन, बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इंडस्ट्री के विरोध के चलते नए नियमों को लागू करने में देरी हुई है।

एएमसी, ट्रस्टियों और उनके रिश्तेदारों को अपनी हिस्सेदारी का खुलासा करना होगा

सेबी की अधिसूचना के अनुसार, नए इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत, मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने वालों को अब म्यूचुअल फंड यूनिट्स का व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। यह जानकारी स्कीम के नेट एसेट वैल्यू के साथ-साथ यूनिट धारकों के हितों को भी प्रभावित कर सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग नियम लोगों को अनैतिक लाभ कमाने की अनुमति नहीं देंगे। नए नियम के तहत एएमसी को स्टॉक एक्सचेंज पर एएमसी, ट्रस्टी और उनके रिश्तेदारों द्वारा म्यूचुअल फंड स्कीम में होल्डिंग्स का विवरण बताना होगा। साथ ही, नॉमिनी द्वारा किए गए लेन-देन की जानकारी दो दिनों के भीतर देनी होगी।