Saving Account में Cash Deposit Limit: आप अपने Saving Account में कितना पैसा जमा और निकाल सकते हैं? जानिए IT डिपार्टमेंट के नियम

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Saving Bank Account news update: आपका किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होगा। हम सभी महिलाएं सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं। आपका कोई न कोई सेविंग अकाउंट UPI ट्रांजेक्शन से भी जुड़ा होगा। कभी आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कैश जमा करने के लिए तो कभी एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़े कुछ नियम हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों और विनियमों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इनका पालन करना जरूरी है ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

चालू और बचत में जमा का नियम क्यों और क्या है….

आयकर नियमों के मुताबिक, बचत खाते में नकद जमा करने की एक सीमा होती है. यानी आप एक तय अवधि में बैंक खाते में कितनी नकदी जमा कर सकते हैं. दरअसल यह सीमा नकद लेन-देन पर नजर रखने के लिए बनाई गई है. ताकि, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दूसरी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके. फोर्ब्स में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा जमा करते हैं तो आईटी विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी. हालांकि, अगर आपका चालू खाता है तो यह सीमा 50 लाख रुपये है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस नकदी पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वित्तीय संस्थानों के लिए इन सीमाओं से ऊपर के लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को देना नियम है.

धारा 194A क्या है..क्या यह आपके लिए उपयोगी है?

अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा निकालते हैं, तो उस पर 2% TDS काटा जाएगा। जिन लोगों ने पिछले तीन सालों से ITR दाखिल नहीं किया है, उन पर 2% TDS काटा जाएगा, वो भी सिर्फ़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा की निकासी पर। अगर ऐसे लोग इस ख़ास वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये निकालते हैं, तो 5% TDS लगाया जाएगा। महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि धारा 194एन के तहत काटे गए टीडीएस को आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, लेकिन आप इसे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय क्रेडिट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

धारा 269ST क्या है जिसके तहत जुर्माना लगाया जा सकता है?

आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी खास वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, बैंक से पैसे निकालने पर यह जुर्माना लागू नहीं होता। हालांकि, एक निश्चित सीमा से अधिक निकासी पर टीडीएस कटौती लागू होती है।