टैक्स कटौती और टैक्स छूट में क्या है अंतर, जानें ITR में कैसे मिलता है फायदा?

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आईटीआर भरने की समय सीमा: कर छूट और कर कटौती का उल्लेख अक्सर आयकर रिटर्न दाखिल करते समय या कर बचत उपकरण के रूप में किया जाता है। टैक्स छूट का मतलब है टैक्स से छूट और टैक्स कटौती का मतलब है टैक्स से कटौती. हालांकि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं लेकिन इनमें अंतर है, आइए जानें…

कर कटौती

कर कटौती आपकी कुल आय से निवेश और व्यय घटाकर आपकी कर योग्य आय को कम कर सकती है। आप आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

धारा 80 (सी) के तहत निवेश और व्यय पर कटौती का लाभ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (सी) टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प है। जिसका फायदा कई तरह के निवेश और खर्चों में कटौती के रूप में उठाया जा सकता है. जिससे आप अपनी कर योग्य आय को कम करके अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं। धारा 80 (सी) का लाभ आप कर्मचारी भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना और जीवन बीमा प्रीमियम जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशों पर इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. यानी डेढ़ लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

 

होम लोन के ब्याज पर छूट

आयकर की धारा 24 (बी) के तहत, होम लोन पर देय वार्षिक राशि रु. 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा धारा 80 (डी) के तहत स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम के भुगतान पर भी कटौती का लाभ मिलता है। जिसमें कटौती की राशि आयु वर्ग और कवरेज पर निर्भर करती है।

आप धारा 80 की इस उपधारा के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं

1.  धारा 80 (सी) के तहत कई प्रकार के निवेश पर ।

2.  धारा 80 (सीसीसी) के तहत बीमा प्रीमियम पर।

3.  धारा 80 (सीसीडी) के तहत पेंशन योगदान पर।

4.  बचत खाते पर धारा 80 (टीटीए) के तहत ब्याज।

5.  कंपनी से एचआरए नहीं पाने वाले कर्मचारी घर के किराए की धारा 80 (जीजी) के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

6.  धारा 80(ई) के तहत शिक्षा ऋण पर ब्याज पर .

7.  धारा 80 (ईई) के तहत होम लोन के ब्याज पर।

8.  धारा 80 (डी) के तहत चिकित्सा बीमा पर।

कर में छूट 

टैक्स छूट का मतलब वह आय है जो आयकर की कर योग्य आय में नहीं जोड़ी जाती है। यह आय कर योग्य आय में शामिल नहीं है। सरल शब्दों में, आप किसी भी निवेश और व्यय को कर कटौती के रूप में दावा करके अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। जब छूट में शामिल आय कर योग्य आय में शामिल नहीं होती है। जिसमें मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, परिवार या रिश्तेदार, दोस्तों से उपहार, कृषि से आय शामिल है…