हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 509 और 506 के तहत आरोप तय किए गए. मामले की सुनवाई 17 अगस्त से शुरू होगी.
एसीजेएम राहुल गर्ग की अदालत ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की आरोपों को खारिज करने और पीड़ित महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोप में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 511 और 376 के तहत मामला दर्ज करने की अर्जी खारिज कर दी. अब अगली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.
बता दें कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों को लेकर चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत मामला दर्ज किया।
शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया था कि 1 जुलाई, 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन मामला हरियाणा के एक मंत्री से जुड़ा होने के कारण डीएसपी (ईस्ट) पलक गोयल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। .
एसआईटी में साइबर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर रणजीत सिंह, महिला थाने की प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और एक महिला एसआई शामिल थीं. एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी थी.