ITR Fine: ITR दाखिल न करने पर लगेगा ₹5000 का जुर्माना, इन लोगों को देने होंगे सिर्फ ₹1000

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How To File Belated ITR: वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, जो तेजी से नजदीक आ रही है। अगर आप यह मौका चूक गए तो आपके पास सिर्फ बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने का ही विकल्प बचेगा। ऐसे में कई लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वे 31 जुलाई तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए तो क्या होगा। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने पर आपको जुर्माना भी देना होगा। आइए जानते हैं कि बिलेटेड आईटीआर क्या है और इसे कौन और कब भर सकता है।

पहले जानें क्या है बिलेटेड ITR

जब भी बिलेटेड आईटीआर की बात आती है तो कई लोग सोचते हैं कि यह क्या है (What is Belated ITR)? जब कोई करदाता आखिरी तारीख तक भी एक साल का अपना टैक्स नहीं भर पाता है तो उसके पास बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करता है तो उसे बिलेटेड आईटीआर कहते हैं।

विलंबित आईटीआर दाखिल करने के नुकसान

अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान (Disadvantages of Belated ITR) यह होगा कि आपको लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको ITR फाइल करते समय 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। ध्यान रखें कि अगर आपकी टैक्स देनदारी जीरो है तो भी आपको पेनाल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इसे कब और कौन भर सकता है?

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसे वे लोग भर सकते हैं (Who can file Belated ITR) जो आखिरी तारीख तक भी ITR नहीं भर पाते हैं। वहीं अगर बात करें इसे कब भरा जाता है (When a person can file Belated ITR) तो यह भी स्पष्ट है कि इसे आखिरी तारीख खत्म होने के बाद ही भरा जा सकता है।

बिलेटेड आईटीआर कैसे भरा जाता है?

बिलेटेड ITR भी उसी तरह भरा जाता है (How to file Belated ITR), जैसे सामान्य ITR भरा जाता है। हालाँकि, सामान्य ITR आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत भरा जाता है, जबकि बिलेटेड ITR धारा 139 (4) के तहत भरा जाता है। बाकी प्रक्रिया सामान्य ITR भरने जैसी ही रहती है। आइए जानते हैं कि ITR कैसे भरा जाता है।

स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा। स्टेप 2- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 3- आपको सबसे ऊपर ई-फाइल मेनू दिखाई देगा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।

स्टेप 4- अगले पेज पर आपको संबंधित असेसमेंट ईयर चुनना होगा। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनें। फिर Continue पर क्लिक करें।

स्टेप 5- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले फाइलिंग ट्राई की थी और ड्राफ्ट सेव कर लिया था तो आप ऊपर दिए गए ऑप्शन को चुन सकते हैं।

स्टेप 6- यहां आपको स्टेटस एप्लीकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको आईटीआर-1 फाइल करना है।

स्टेप 7- अगले पेज पर आपको ITR फॉर्म चुनना होगा, जहाँ आप ITR 1 चुनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह के करदाता को कौन सा ITR फॉर्म भरना है। ITR फॉर्म 1 के साथ आगे बढ़ें।

चरण 8- आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ने के लिए Let’s Get Started पर क्लिक करें।

चरण 9- अगले पेज में आपको बताया जाएगा कि आप आयकर क्यों दाखिल कर रहे हैं।

चरण 10: अब आपको अपने पहले से भरे हुए रिटर्न के विवरण को सत्यापित करना होगा। व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में अपने विवरण की जाँच करें। यदि फाइलिंग अनुभाग में कोई परिवर्तन है, तो आप उसे संपादित कर सकते हैं।

चरण 11- इसी तरह, आपको अपनी कुल आय, कर कटौती, भुगतान किए गए कर और कर देयता का विवरण भी सत्यापित करना होगा। जब आप सभी विवरणों को सत्यापित कर लेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई कर राशि अभी चुकानी है, तो आप इसे अभी या बाद में ई-पे टैक्स सेवा के साथ कर सकते हैं।

स्टेप 12- अब आप अपने ITR का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से Proceed to Validation पर क्लिक करें।

स्टेप 13- अब आपको अपना ITR वेरीफाई करना होगा। तीन विकल्प दिखाई देंगे, जो विकल्प आपके लिए आसान और सुविधाजनक हो उसे चुनें। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका ITR सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से अपना ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।