EPFO Pension Calculator: रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी? समझें पूरा कैलकुलेशन

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प्राइवेट जॉब वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने के लिए EPFO ​​की सुविधा मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक तरह की रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें यूजर को हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है, जिस पर सरकार की तरफ से ब्याज दिया जाता है और इस तरह यूजर के पास रिटायरमेंट तक एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है।

ईपीएफओ में कर्मचारी को अपने मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का 12 फीसदी जमा करना होता है। कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि कंपनी द्वारा जमा की जाती है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा अंशदान राशि को दो भागों में बांटा जाता है। अंशदान राशि का 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जाता है।

EPFO यूजर्स के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें EPS स्कीम के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? आज हम आपको एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।

फॉर्मूला जानने से पहले आपको बता दें कि पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक EPS में योगदान करना होता है। यानी 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। पेंशन योग्य अधिकतम सेवा 35 साल है।

पेंशन की गणना कैसे करें?

ईपीएस= औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा/ 70

औसत वेतन = मूल वेतन और महंगाई भत्ता।

पेंशन योग्य सेवा = आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं।

इसे ऐसे समझें, अगर आपकी औसत सैलरी 15,000 रुपये है और आपने 35 साल नौकरी की है तो आप एक फॉर्मूले की मदद से आसानी से यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी।

सूत्र के अनुसार औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा / 70 यानि 15000 x 35 / 70 = 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन।

एक बात का ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इससे पहले के कर्मचारियों के लिए नियम अलग हैं।

इन नियमों को ध्यान में रखें

पेंशन का लाभ 58 साल के कर्मचारियों को ही मिलता है। लेकिन अर्ली पेंशन का विकल्प चुनकर वे पहले भी पेंशन का लाभ पा सकते हैं। अर्ली पेंशन में 50 साल की उम्र में पेंशन का लाभ मिलता है। हालांकि अर्ली पेंशन में 4 फीसदी की कटौती के साथ पेंशन मिलती है।

इसे ऐसे समझें कि अगर आप 56 साल की उम्र में अर्ली पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो आपको मूल राशि का 92 फीसदी ही पेंशन के तौर पर मिलेगा। वहीं, 58 साल के बाद आपको सामान्य पेंशन राशि मिलेगी।