ITR Filing: आईटीआर फाइल करने के बाद तुरंत करें ये काम वरना रुक जाएगा रिफंड- ऐसे चेक करें स्टेटस

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ITR Filing: आयकर विभाग ने आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है. अगर आप इसके बाद आयकर दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. जिन लोगों ने पहले ही ITR दाखिल कर दिया है, उन्हें रिफंड मिलना शुरू हो गया है. वहीं, कई करदाता रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 4-5 हफ्ते के भीतर रिफंड आ जाता है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से रिफंड अटक भी सकता है. यहां जानिए देरी के कारण और रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका.

ये गलतियां बन सकती हैं रिफंड अटकने की वजह

रिफंड पाने के लिए आपको न केवल अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी करवाना होगा। जब तक आप अपना ITR ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4-5 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए ऐसा करना न भूलें। ई-वेरिफिकेशन के अलावा कुछ गलतियों की वजह से भी रिफंड अटक सकता है जैसे आधार का पैन से लिंक न होना, आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब न देना, टीडीएस का मिलान न होना, आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना आदि।

यदि सब कुछ सही है और फिर भी रिफंड नहीं आता है…

अगर सब कुछ सही है यानी आपने सही तरीके से आईटीआर फाइल किया है और ई-वेरिफिकेशन आदि भी किया है और कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी आपका रिफंड नहीं आया है, तो परेशान न हों। आप वेबसाइट पर जाकर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कई बार तकनीकी कारणों से आपका रिफंड अटक भी सकता है। स्टेटस चेक करने की ये है प्रक्रिया-

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें।
  • अब आयकर रिटर्न फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से विकल्प पर क्लिक करें और ITR चुनें।
  • अब आपको मूल्यांकन वर्ष दर्ज करना होगा और उसे सबमिट करना होगा।
  • इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको आईटीआर एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आईटीआर रिफंड की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेटस चेक करने का ये भी एक तरीका है

  • सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं।
  • पेज को नीचे स्क्रॉल करने पर आपसे दो प्रकार की जानकारी मांगी जाएगी, एक पैन नंबर और दूसरा वह वर्ष जिसके लिए रिफंड लंबित है, ये विवरण दर्ज करें।
  • अब आपको कैप्चा कोड भरना होगा।
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक करें। स्टेटस आपके सामने होगा।