ट्रैफिक चालान नियम: अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर भरा जा सकेगा वाहन चालान, आदेश जारी

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ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को अब जुर्माना राशि भरने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जिले में पहली बार जुर्माना राशि का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को क्यूआर कोड जारी किए हैं। वाहन मालिक मौके पर ही भुगतान कर सकेंगे। 10 मशीनों में यह सुविधा दी गई है। जल्द ही इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।

शहर और नेशनल हाईवे पर हर रोज सैकड़ों वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ते हैं। इसके लिए पुलिस उनका चालान काटती है। चालान भरने के लिए वाहन मालिक को चालान शाखा में जाना पड़ता है। जहां आने-जाने में समय बर्बाद होने के अलावा कई बार लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है। अब वाहन चालक मौके पर ही चालान भर सकेंगे। चालान काटने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पूछेगा कि वह मौके पर ही चालान भरेगा या चालान शाखा में जाकर। अगर वाहन मालिक मौके पर ही भुगतान करना चाहता है तो उसे क्यूआर कोड दिखाया जाएगा। इसे स्कैन करके चालान का भुगतान हो जाएगा। शहर के प्रमुख चौकों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मशीनें दी गई हैं।

डिजिटल युग में लोग किसी भी लेन-देन के लिए नकद भुगतान के बजाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने क्यूआर कोड के जरिए चालान का भुगतान करने की व्यवस्था लागू की है। इससे लोगों के लिए नकद न होने पर भी चालान का भुगतान करना आसान हो जाएगा।