क्लीयरेंस सर्टिफिकेट: 1 अक्टूबर के बाद विदेश जाने वाले लोगों को दिखाना होगा ये दस्तावेज, जान लें खास वरना पछताएंगे

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क्या है क्लीयरेंस सर्टिफिकेट: अब देश छोड़ने वाले लोगों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप भी भारत छोड़कर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन या किसी अन्य देश में जा रहे हैं तो जान लें कि 1 अक्टूबर से भारत में रहने वाले लोगों को देश छोड़ने पर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। खास तौर पर यह जानना जरूरी है कि अब इस सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ेगी और इसे दिखाना क्यों जरूरी किया गया है. 

1 अक्टूबर से अब भारत के लोगों को देश छोड़ने पर काला धन अधिनियम के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि उन पर किसी भी तरह का टैक्स बकाया नहीं है. वर्तमान में आयकर (आईटी) की धारा 230 के तहत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कर अधिकारियों के प्रमाण पत्र के बिना विदेश नहीं जा सकता है, जिसमें कहा गया हो कि वह व्यक्ति अब किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है या उसने ऐसा भुगतान करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है। बकाया डाल दिया है 

अधिसूचना आने पर अधिक जानकारी सामने आएगी।
यह नियम आयकर (आईटी) अधिनियम, संपत्ति कर और उपहार कर अधिनियम और व्यय कर अधिनियम के तहत लगाए गए कर पर भी लागू होता है। इस सर्टिफिकेट की जरूरत उन मामलों में पड़ती है, जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। कर विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आने वाली अधिसूचनाओं या नियमों में आवश्यकताओं को और अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। 

क्लीयरेंस सर्टिफिकेट क्या है
क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एक अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति या संगठन ने आवश्यक शर्तों या दायित्वों को पूरा कर लिया है। क्लीयरेंस सर्टिफिकेट कई प्रकार के होते हैं. जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है. उदाहरण के लिए, टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अलग-अलग हैं। 

टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
यह सर्टिफिकेट आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपने सभी करों का भुगतान कर दिया है या बकाया राशि का भुगतान करने की व्यवस्था कर ली है। कई मामलों में इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. मसलन, कर्ज लेने के लिए, सरकारी ठेकों पर बोली लगाने के लिए, अब 1 अक्टूबर से देश छोड़ने से पहले ही इस तरह के क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नियम लागू करने की बात हो रही है. 

पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
यह सर्टिफिकेट पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जो इस बात की पुष्टि करता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है या कोई अपराध मामला लंबित है। विदेश यात्रा करते समय, नौकरी के लिए आवेदन करते समय या बच्चा गोद लेते समय इस प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो सकती है।