फतेहाबाद: कावड़ियाें के तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रतिबंध

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फतेहाबाद, 25 जुलाई (हि.स.)। जिलाधीश राहुल नरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से जिला में कावड़ मेला 24 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान शिव भक्तों, कावडिय़ों द्वारा लाउड स्पीकर/डीजे बजाने या उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। वीरवार को जारी इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 धारा 163 के अनुसार दंड का भागी होगा।

गुरुवार काे जारी आदेशों में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद ने सूचित करवाया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कावडिय़ां मेला इस वर्ष 22 जुलाई को आरंभ होकर 2 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कावडिय़े हरिद्वार व नीलकंठ से कावड़ लाते हैं और अपने-अपने क्षेत्र में स्थित शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान कावडिय़े जीप, पैदल व अन्य वाहनों का प्रयोग करते है और वाहनों पर ऊंची आवाज में डीजे लगाकर भी चलाते हैं व अपने साथ हॉकी, बैट, असला इत्यादि भी रखते हैं, जिसके दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 बीएनएसएस के आदेश जारी करना जरूरी हो जाता है।