शंभू बॉर्डर: शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश

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शंभू बॉर्डर: पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा. किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर 5 महीने से बैरिकेडिंग कर रखी है. इसलिए पंजाब से दिल्ली जाने के लिए निकले किसान 13 फरवरी से यहीं डेरा डाले हुए हैं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते के अंदर खोलने का आदेश दिया था. हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.  

आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा, ‘शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव रखते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी में मशहूर हस्तियों को शामिल किया जाना चाहिए. किसानों और सरकारों से संपर्क स्थापित कर उनकी मांगों का कोई ऐसा सार्थक समाधान निकालें जो सबको स्वीकार्य हो। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से एक हफ्ते के भीतर सुंतर कमेटी के लिए सदस्यों के नाम सुझाने को कहा है.

दरअसल, 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर से बैरिकेड हटा ले ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो. हाई कोर्ट ने यह आदेश वकील वासु रंजन शांडिल्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

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