NEET UG परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले में परीक्षा दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा न कराने का फैसला सुनाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय है कि पेपर लीक हुआ था. हज़ारीबाग़ में पेपर लीक हुआ था. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि परीक्षा में कदाचार के पर्याप्त सबूत नहीं थे। दोबारा जांच की मांग उचित नहीं है. जिससे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इससे पहले सोमवार को NEET परीक्षा में एक सवाल चर्चा में था जिसके 2 सही उत्तर थे. एक आवेदन में कहा गया है कि इस सवाल का जवाब देने वालों को अंक मिले हैं. आवेदन जमा करने वाले छात्र ने कहा कि मुझे प्रश्न का सही उत्तर पता था लेकिन भ्रम के कारण मैंने इसे छोड़ दिया. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का सही उत्तर निर्धारित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के निदेशक के तहत एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर तक का समय दिया है.

इस दौरान कोर्टरूम ड्रामा भी देखने को मिला. यह बहस 16 छात्रों की याचिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बीच थी। ऐसा तब हुआ जब नेदुमपारा ने वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा की बहस के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की. हुड्डा याचिकाकर्ता छात्रों के एक अन्य समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेदुमपारा बार-बार कह रहे थे कि उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई. चीफ जस्टिस ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने नेदुमपारा को कोर्ट से बाहर करने का आदेश दे दिया.