नए बिजनेस स्टार्ट-अप के लिए बजट में बड़ा ऐलान, अब नहीं लगेगा एंजल टैक्स

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एंगल टैक्स: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए स्टार्टअप्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. जिसमें सरकार ने स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है. एंजेल टैक्स साल 2012 में लागू किया गया था. आइए जानते हैं कि यह एंजल टैक्स क्या है और इसे हटाने की मांग क्यों हो रही है।

एंजेल टैक्स क्या है?

स्टार्टअप कंपनियाँ या गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन जुटाती हैं। इस फंड को जुटाने के लिए किसी अन्य कंपनी या संगठन को शेयर दिए जाते हैं। ये शेयर प्रीमियम यानी अपनी तय कीमत से ज्यादा पर बेचे जाते हैं. इसलिए, शेयर बेचने से प्राप्त अतिरिक्त कीमत को आय माना जाता है। इस आय पर लगने वाले कर को एंजेल टैक्स कहा जाता है। यह प्रक्रिया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (vii) (बी) के तहत की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से 2012 में एंजेल टैक्स लागू किया गया था।

 

 

सरकार ने यह टैक्स क्यों लागू किया?

सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इस टैक्स को लागू किया था. साथ ही इसकी मदद से सभी व्यवसायों को टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। स्टार्टअप को मिलने वाले फंड पर 30.9 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था. जिससे स्टार्टअप्स को नुकसान हो रहा था. इसलिए इसका काफी विरोध हुआ. 

 

एंजेल टैक्स हटाने से क्या होंगे फायदे?

एंजेल टैक्स खत्म होने से स्टार्टअप्स को फायदा होगा। तो स्टार्टअप की संख्या भी बढ़ेगी. साथ ही, स्टार्टअप को होने वाली आय से अधिक टैक्स भी देना पड़ता था, इसलिए भारतीय स्टार्टअप वैश्विक स्तर की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था, जो अब हो सकता है।